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Supreme Court ने DGP नियुक्ति नियमों पर केंद्र से मांगा सभी राज्यों का ब्योरा

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(फाइल फोटो के साथ) नयी दिल्ली, तीन नवंबर उच्चतम न्यायालय ने पुलिस महानिदेशकों (डीजीपी) की नियुक्ति से जुड़े मामले में अपनी समीक्षा का दायरा मंगलवार को बढ़ाते हुए केंद्र सरकार से कहा कि वह सभी राज्यों में पुलिस प्रमुखों के चयन एवं नियुक्ति के लिए लागू कानूनों, नियमों और प्रशासनिक व्यवस्थाओं का सार उपलब्ध कराए। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की खंडपीठ ने झारखंड सरकार एवं राज्य की पुलिस महानिदेशक तदाशा मिश्रा को भी 16 नवंबर तक जवाब दाखिल करने को कहा। मिश्रा को उनकी सेवानिवृत्ति से एक दिन पहले पुलिस प्रमुख नियुक्त किया गया था।

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