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Delhi Excise Policy: HC ने Kejriwal, Sisodia को CBI की नई दलीलों पर दिया 4 हफ्ते का समय

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दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और अन्य प्रतिवादियों को चार हफ़्ते का समय दिया। यह समय उन्हें सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) की ओर से दायर उस रिविज़न याचिका में अतिरिक्त लिखित दलीलों पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए दिया गया, जिसमें आबकारी नीति मामले में उन्हें आरोपमुक्त किए जाने को चुनौती दी गई है। कोर्ट ने यह निर्देश तब दिया जब प्रतिवादियों ने CBI की लिखित दलीलों पर जवाब देने के लिए समय मांगा; उनके वकील का कहना था कि इन दलीलों में नए आधार और तथ्य शामिल थे।

कोर्ट ने चौधरी को बताया कि ऐसी शुरुआती आपत्तियों पर कब विचार करना है, यह कोर्ट तय करेगा और उन्हें निर्देश दिया कि वे इन आपत्तियों पर पहले विचार करने को कार्यवाही आगे बढ़ाने की शर्त न बनाएं। CBI ने प्रतिवादियों की आपत्तियों का विरोध किया। बेंच ने शुरुआती आपत्तियों को तो माना, लेकिन कहा कि वह उन पर अलग-अलग सुनवाई नहीं करना चाहती। इसमें यह भी बताया गया कि कई मौके मिलने के बावजूद, प्रतिवादियों ने CBI की रिविज़न याचिका पर अपना जवाब दाखिल नहीं किया, बल्कि शुरुआती आपत्तियां उठाते हुए आवेदन दाखिल किए।

 

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