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Allahabad High Court का आदेश, UP Panchayat Chunav तीन महीने में कराए राज्य निर्वाचन आयोग

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इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बुधवार को उत्तर प्रदेश में तीन-स्तरीय पंचायत चुनाव तीन महीने के भीतर कराने का निर्देश राज्य निर्वाचन आयोग को दिया। साथ ही मौजूदा आरक्षण व्यवस्था के तहत चुनाव कराने की भी बात कही। यह आदेश न्यायमूर्ति अजीत कुमार और न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की दो सदस्यीय पीठ ने दशरथ यादव एवं अन्य द्वारा दायर रिट याचिकाओं पर पारित किया।

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