उत्तराखंड

परिवहन निगम कार्मिकों को मिलेगी कैशलेस चिकित्सा सुविधा

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परिवहन निगम के कार्मिकों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा मिलेगी। राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना के तहत प्रदेश के सभी राजकीय कार्मिकों की तरह परिवहन निगम के कार्यरत/ सेवानिवृत्त/ पेंशनर्स और उनके मृताश्रितों को यह सुविधा मिलेगी।

इस योजना के तहत स्वास्थ्य प्राधिकरण की ओर से सीजीएचएस (सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम) दरों पर राजकीय/ निजी अस्पतालों को एसजीएचएस (स्टेट गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम) योजना से सूचीबद्ध किया जाएगा।

योजना में चिकित्सा उपचार के लिए धनराशि की कोई अधिकतम सीमा नहीं है यानी समस्त खर्च के भुगतान की सुविधा सीजीएचएस दरों पर दी जाएगी। इसके लिए परिवहन निगम के महाप्रबंधक संचालन दीपक जैन ने सोमवार को आदेश जारी किया है।

ओपीडी/ आईपीडी में परीक्षण और स्वीकृति के स्तर निर्धारित किये गए हैं जिसमें प्रतिपूर्ति दावे की 1.5 लाख रुपये को कार्यालयाध्यक्ष, 1.5-3 लाख रुपये कार्यालयाध्यक्ष/ विभागाध्यक्ष, 3-5 लाख रुपये तक विभागाध्यक्ष और 5 लाख रुपये से अधिक की स्वीकृति प्रशासकीय विभाग करेगा।

सीजीएचएस दरों पर आयोग के अनुसार अंशदान लिया जाएगा
1.वेतन लेवल 1 से 5 तक के राजकीय कार्मिक- 250 रुपये प्रतिमाह
2.वेतन लेवल 6 के राजकीय कार्मिक- 450 रुपये प्रतिमाह

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