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31 अगस्त से पहले ITR दाखिल करें: आयकर विभाग ने गैर-ऑडिट करदाताओं को किया अलर्ट, जानें कौन-सा फॉर्म आपके लिए

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 आयकर विभाग ने कारोबार या पेशे से आय अर्जित करने वाले और ऑडिट के दायरे में नहीं आने वाले करदाताओं से आकलन वर्ष 2026-27 का आयकर रिटर्न 31 अगस्त तक दाखिल करने की अपील की है। विभाग ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए करदाताओं को समयसीमा से पहले रिटर्न दाखिल करने की याद दिलाई है।

आयकर विभाग के मुताबिक, ई-फाइलिंग पोर्टल पर 20 अगस्त तक दो करोड़ से अधिक ITR-3 और ITR-4 दाखिल किए जा चुके थे। इसके साथ ही आकलन वर्ष 2026-27 के लिए दाखिल कुल आयकर रिटर्न की संख्या 6.5 करोड़ से अधिक हो गई थी।

इस आंकड़े में 5.9 करोड़ से ज्यादा ITR-1 और ITR-2 भी शामिल हैं, जिन्हें 31 जुलाई की निर्धारित समयसीमा तक दाखिल किया गया था।

गैर-ऑडिट करदाताओं के लिए 31 अगस्त आखिरी तारीख

आयकर विभाग ने कहा कि जिन करदाताओं की आय कारोबार या पेशे से होती है और जिनके खातों का अनिवार्य ऑडिट नहीं होना है, उनके लिए आकलन वर्ष 2026-27 का ITR दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 अगस्त 2026 है।

विभाग ने करदाताओं से समय पर रिटर्न दाखिल करने की अपील करते हुए उन्हें ‘टैक्स हीरो’ बनने का संदेश दिया है।

किसे कौन-सा ITR फॉर्म भरना होगा?

गैर-ऑडिट श्रेणी के करदाताओं के लिए उनकी आय और स्थिति के अनुसार अलग-अलग ITR फॉर्म लागू हो सकते हैं।

  • ITR-3: ऐसे व्यक्ति और हिंदू अविभाजित परिवार (HUF), जिनकी आय कारोबार या पेशे से होती है।
  • ITR-4: छोटे और मध्यम करदाताओं के लिए सरल ITR फॉर्म।
  • ITR-5: फर्म, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप (LLP) और सहकारी समितियों आदि के लिए।
  • ITR-7: ट्रस्ट और परमार्थ संस्थाओं सहित निर्धारित श्रेणी के करदाताओं के लिए।

विभाग ने करदाताओं को अपनी आय और लागू नियमों के अनुसार सही ITR फॉर्म चुनकर समयसीमा के भीतर रिटर्न दाखिल करने की सलाह दी है।

ITR फाइलिंग में देरी से बचें

31 अगस्त की समयसीमा नजदीक होने के कारण कारोबार और पेशे से आय अर्जित करने वाले गैर-ऑडिट करदाताओं के लिए समय रहते रिटर्न दाखिल करना महत्वपूर्ण है। आयकर विभाग लगातार ई-फाइलिंग के आंकड़े साझा कर करदाताओं को समय पर रिटर्न दाखिल करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है।

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