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शिवसेना चुनाव चिह्न विवाद: Eknath Shinde गुट ने सुप्रीम कोर्ट में निर्वाचन आयोग के फैसले को सही ठहराया

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नयी दिल्ली, सात अक्टूबर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट ने बुधवार को उच्चतम न्यायालय में निर्वाचन आयोग के उस फैसले का बचाव किया, जिसमें उसे असली शिवसेना के रूप में मान्यता देते हुए पार्टी का चुनाव चिह्न ‘धनुष-बाण’ आवंटित किया गया था। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची तथा न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ के समक्ष शिंदे गुट की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता एन. के. कौल ने कहा कि इस बात का ‘‘रत्ती भर भी सबूत नहीं’’ है कि 2011 के बाद शिवसेना का कोई संविधान निर्वाचन आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। कौल ने पार्टी के संविधान, आंतरिक लोकतंत्र, निर्वाचन आयोग के अधिकार क्षेत्र और चुनाव चिह्न विवाद के निपटारे के लिए आयोग द्वारा फैसला किए जाने के समय समेत कई मुद्दों पर दलील दीं।

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